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शर्मनाक- 500 रूपये का लालच देकर 11 वर्षीय लड़की के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को विशेष कोर्ट ने सुनाई एक साल की सज़ा

एप्पल न्यूज, शिमला

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/बलात्कार, शिमला, अमित मंडयाल ने आरोपी राजन शर्मा पुत्र स्व. उमेश शर्मा निवासी ग्राम मुजफ्फर पुर, बिहार, हिमाचल प्रदेश राज्य शीर्षक वाले मामले में आईपीसी की धारा 354 ए के तहत hp बनाम राजन शर्मा एफआईआर संख्या 76/2018 दिनांक 29.06.2018 पुलिस स्टेशन चौपाल।

कोर्ट ने आरोपी को 1 वर्ष की अवधि के लिए कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

मामले के संक्षिप्त तथ्य:-

दिनांक 29.06.2018 को पीड़िता उम्र लगभग 11 वर्ष अपने भाई-बहनों के साथ बाजार से आ रही थी तभी आरोपी उसे बाजार में मिला और 500 रूपये का लालच देकर उसके साथ दुराचार किया, जिस पर आरोपी को मौके पर ही लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया।

इन तथ्यों के आधार पर, पुलिस स्टेशन चौपाल में आईपीसी की धारा 354 ए और 12 POCSO अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जांच पूरी होने के बाद एलडी के समक्ष चालान पेश किया गया। निचली अदालत।

मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए 9 गवाहों की जांच की और मुकदमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं.

विशेष न्यायाधीश POCSO, शिमला ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया।

हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व संगीता जस्टा, विशेष लोक अभियोजक शिमला द्वारा किया गया।

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