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कोविड-19 के मामलों को देखते हुए ‘ब्रौ’ कंटेन्मेंट जोन घोषित, आवाजाही पूरी तरह बंद- चेत सिंह

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एप्पल न्यूज़, छविंद्र शर्मा आनी

आनी उपमंडल की निरमंड तहसील के ब्रौ क्षेत्र में कोरोना के पॉजीटिव मामलों के आने के बाद उपमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) आनी चेत सिंह ने क्षेत्र के कुछेक इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। एसडीएम की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ब्रौ क्षेत्र का क्रांति चौक से सोसायटी और ब्रौ पुल तक का क्षेत्र (बाजार को मिलाकर) कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। इसके साथ लगते अप्पर ब्रौ, कोर जोन- जघून और रोपड़ू (बाजार को मिलाकर) को बफर जोन में शामिल किया गया है।


इन क्षेत्रों में प्रशासनिक और मेडिकल आपातकाल में तैनात व्यक्ति और वाहन को छोड़कर अन्य वाहनों और व्यक्तियों के आवागमन की मनाही है। जरूरी सामान की होम डीलिवरी प्राधिकारियों द्वारा की जाएगी।

साथ ही कंटेनमेंट जोन में कोई भी व्यक्ति न तो पैदल न ही वाहन द्वारा व्यर्थ में इधर उधर घूम सकता है न ही किसी सार्वजनिक रास्ते या स्थान पर खड़ा हो सकता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेशों तक प्रभावी माने जाएंगे।

इस क्षेत्र में बैंक और पोस्ट ऑफिस 48 घंटे के लिए बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं जैसे करियाना, दूध, सब्जी और मीट आदि की दुकानें संबंधित पंचायत प्रधान और सचिव के निर्देशों के हिसाब से खुली रहेंगी। इन आदेशों की उल्लंघना करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसडीएम की अपील
इन आदेशों को जारी करने के बाद एक बार फिर एसडीएम आनी चेत सिंह ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक है, लोग इसे हल्के में न लें।

जो लोग समारोह कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और 50 लोगों से ज्यादा भीड़ एकत्रित न करें। यदि लोग नहीं मानते हैं तो और ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ेगे जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लोग भीड़ वाले इलाकों में न जाएं।

शादी और दाह संस्कार के अलावा अन्य समारोहों की मनाही है। लोग अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित कर कोरोना फैलाने के भागीदार न बनें। जिम्मेदार नागरिक के तौर पर लोग सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने, परिवार और समाज के जीवन को सुरक्षित बनाएं।

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