हिमाचल में NGO पुलिस ग्रेड-2 कर्मियों का होगा राज्य कैडर, विधेयक पेश

एप्पल न्यूज, धर्मशाला

हिमाचल प्रदेश में पुलिस तंत्र में सुधार और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पेश किया गया है।
हिमाचल में अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों ग्रेड-2 का जल्द ही राज्य कॉडर होगा। सरकार ने पुलिसकर्मियों का कैडर बदलने के मकसद से हिमाचल प्रदेश पुलिस कानून में संशोधन की तैयारी कर ली है।

इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

  1. ग्रेड-2 पुलिस कर्मियों का राज्य कैडर में बदलाव:
    एनजीओ (Non-Gazetted Officers) ग्रेड-2 के पुलिसकर्मियों को राज्य कैडर में शामिल किया जाएगा, जिससे उनकी सेवा शर्तें और कामकाज एकीकृत और प्रभावी हो सके।
  2. पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन:
    ग्रेड-2 पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड स्थापित किया जाएगा। यह बोर्ड पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाएगा।
  3. लोक सेवकों की गिरफ्तारी पर सरकार की अनुमति:
    कानून में संशोधन के बाद, किसी भी लोक सेवक की गिरफ्तारी से पहले सरकार से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।
  4. जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण का पुनर्गठन:
    जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरणों में कनिष्ठ पुलिस अधिकारियों और न्यायवादियों को शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इससे शिकायतों का निपटारा तेज़ और सुचारु रूप से हो सकेगा।

यह विधेयक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू द्वारा पेश किया गया और इसके पारित होने के बाद हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रणाली में संरचनात्मक सुधार आने की उम्मीद है।

इससे शिकायत निवारण प्रक्रिया, भर्ती प्रणाली और लोक सेवकों की सुरक्षा में सुधार होगा।

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