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पत्नी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 15 हजार जुर्माना, साक्ष्य मिटाने के मामले में भी 2 साल कठोर कारावास की सजा

कुल्लू की अदालत ने सुनाया फैसला, साक्ष्य

एप्पल न्यूज़, कुल्लू

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-द्वितीय कुल्लू अमित मंडयाल की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में दोषी जोबन प्रीत सिंह को आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला क्षेत्र का निवासी है।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध में दोषी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

वहीं, धारा 201 के तहत साक्ष्य मिटाने के अपराध में दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने का दंड दिया। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
गला घोंटकर की थी पत्नी की हत्या
उप जिला न्यायवादी कुल्लू सुनील शर्मा ने बताया कि 5 दिसंबर 2022 को पुलिस थाना भुंतर में इस मामले में एफआईआर संख्या 259 दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी अविनाश कौर की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को कंबल में लपेट दिया था।
26 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद फैसला
मामले की जांच तत्कालीन थाना प्रभारी नरेश चंद ने की थी। जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के 26 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने जोबन प्रीत सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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