हिमाचल में दिव्यांगों के राहत भत्ते में बढ़ोतरी, 100 प्रतिशत दिव्यांगता वालों को अब मिलेंगे 3,000 रुपये प्रतिमाह

70 से 99 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए 1,700 रुपये मासिक भत्ता निर्धारित, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी की अधिसूचना
एप्पल न्यूज़, शिमला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए दिव्यांग राहत भत्ते की दरों में संशोधन किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 15 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को अब 3,000 रुपये प्रतिमाह राहत भत्ता दिया जाएगा। यह संशोधित दर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी।
अधिसूचना के अनुसार, 70 प्रतिशत से 99 प्रतिशत तक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को 1,700 रुपये प्रतिमाह दिव्यांग राहत भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। वहीं, 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए राहत भत्ते की राशि बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है। इससे पूर्ण रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।


सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने जारी की अधिसूचना
हिमाचल प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने हिमाचल प्रदेश सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियम, 2010 के नियम 7 के उपनियम (V) में संशोधन किया है। विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में दिव्यांग राहत भत्ते की संशोधित दरों को अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना पर सरकार की ओर से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद आदेश जारी किए गए हैं।
अधिसूचना पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव सीपी वर्मा के हस्ताक्षर हैं, जबकि इसकी प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों, जिला कल्याण अधिकारियों और तहसील कल्याण अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों को भेजी गई है।
दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगी आर्थिक राहत
सरकार के इस निर्णय से विशेष रूप से 100 प्रतिशत दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। प्रतिमाह 3,000 रुपये की सहायता से लाभार्थियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में आर्थिक सहयोग मिलेगा। संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होने के कारण पात्र लाभार्थियों को संबंधित नियमों के तहत इसका लाभ मिल सकेगा।
मुख्य जानकारी
70 से 99 प्रतिशत दिव्यांगता: 1,700 रुपये प्रतिमाह।
100 प्रतिशत दिव्यांगता: 3,000 रुपये प्रतिमाह।
नई दर प्रभावी होने की तारीख: 1 अप्रैल 2026।
अधिसूचना जारी होने की तारीख: 15 अक्टूबर 2026।
संबंधित विभाग: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।

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