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भारत निर्वाचन आयोग ने विकास कार्यों के 61 मामलों को दी स्वीकृति

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एप्पल न्यूज, शिमला

निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि आगामी लोक सभा चुनावों के दृष्टिगत प्रदेश में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रभावी होने के उपरान्त निर्वाचन विभाग को प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों से स्वीकृतियों के लिए 77 मामले आए थे।

उन्होंने बताया कि 7 मामलों में से कुछ को लम्बित तथा अन्य को स्पष्टीकरण के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है तथा अन्य मामलों को आयोग को प्रेषित किया गया था, जिनमें से अब तक 61 मामलों को भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।


प्रवक्ता ने बताया कि प्राप्त हुए प्रस्तावों को उनकी समयबद्धता एवं अनिवार्यता के आधार पर आयोग को प्रेषित किया जाता है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इससे किसी भी पार्टी विशेष को किसी भी प्रकार का राजनीतिक लाभ न मिले।
मामलों के बारे में जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी), सचिवालय प्रशासन विभाग (एसएडी), खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, गृह विभाग, जल शक्ति विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग तथा कार्मिक विभाग जैसे विभागों में विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति/नियुक्ति (पोस्टिंग) की अनुमति दी है।
उन्होंने बताया कि इस अवधि में आयोग द्वारा शिक्षा विभाग, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, राजस्व जैसे विभागों में स्थानांतरण और ज्वाइनिंग अनुरोधों को भी अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य में शराब ठेकों के आवंटन के लिए राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग को अनुमति प्रदान की गई।
प्रवक्ता ने कहा कि आयोग द्वारा शिमला नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न रास्तों को पक्का करने एवं उनके सुधार कार्यों को भी अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई।

आयोग ने खाद्यानों व अन्य सामग्री को भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति के थोक गोदामों और इन थोक गोदामों से प्रदेश में स्थित उचित मूल्य की दुकानों तक परिवहन व्यवस्था संबंधी टेंडर प्रक्रिया के मामले को भी स्वीकृति प्रदान की।
उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान आयोग ने कृषि विभाग को एग्री-कैनन (पौध संरक्षण उपकरण), सूक्ष्म पोषक तत्वों तथा बीजों की खरीद, उच्च न्यायालय के लिए स्टेशनरी वस्तुओं, नगर नियोजन विभाग (यूडी) में सफाई कर्मचारियों की हाजरी के लिए बायोमेट्रिक मशीनों, परिवहन विभाग में टायर, ट्यूब और फ्लैप, शिक्षा विभाग को ड्यूल डेस्क की खरीद तथा जनरल इंडस्ट्रीज कारॅर्पोरेशन में ईएनए आदि मामलों को अनुमति प्रदान की गई।
प्रवक्ता ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने न्यायिक अधिकारियों के भत्ते, मौजूदा लाभार्थियों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आउटसोर्स आधार पर पूर्व सैनिकों की नियुक्ति, 25 आपदा प्रबंधन पेशेवरों की परामर्श सेवाएं, स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 की अधिसूचना से पूर्व आवंटित परियोजनाओं के लिए सपलीमेंटरी इम्पलीमेंटेशन एग्रीमेंटस,  स्वच्छ भारत मिशन तथा राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन के अन्तर्गत राशि जारी करने को आयोग ने स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदूषण प्रमाण पत्रों के संचालन/नवीनीकरण के मामले को भी अनुमति दी गई। आयोग ने सोलंग विशेष क्षेत्र में वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन दिखाने के लिए मानचित्रों को नामित करने के लिए अधिसूचना की अनुमति भी दी गई। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की इस अवधि के दौरान चुनाव आयोग द्वारा पैरोल की अनुमति दी गई है।                    

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